बकरी पालन पर अनुदान | Subsidy on Goat farming
पशुपालन को देश के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान भाई अपनी आजीविका के लिए करते है. इससे किसानों को कृषि के साथ-साथ अच्छा मुनाफा प्राप्त होता है. लेकिन कुछ किसान भाई बड़े स्तर पर जैसे भैस पालन, गाय पालन नही कर पाते है. इस लिए छोटे स्तर पर बकरी या भेड़ पालन करते है. क्योकि उनके पास पूँजी कम होती है. इसलिए सरकार द्वारा ऐसे किसान की मदद के लिए अनुदान योजनायें लायी जाती रही है.
इसी कड़ी में बिहार राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है और बकरी पालन को बढ़ावा देने के लिए 60 फीसदी तक अनुदान देने का ऐलान किया है. जिससे वहां के ग्रामीण किसान अनुदान योजना का लाभ लेकर आत्म निर्भर बन सके. तो आइये जानते है इस अनुदान योजना के बारे में –
क्या है बिहार की बकरी पालन योजना
बिहार राज्य सरकार द्वारा किसानों को बकरी फार्म खोलने के लिए समेकित बकरी एवं भेड़ योजना चलाई गई है. जिसमें 10 बकरियों के साथ एक बकरा पालने और 40 बकरियों के साथ 2 बकरे पालने के लिए अलग-अलग अनुदान का प्रावधान है.
किसको मिलेगा अनुदान
बिहार राज्य की समेकित बकरी एवं भेड़ योजना की मदद से ग्रामीण इलाकों के किसानों को आत्मनिर्भर बनने में मदद मिलेगी. इसके अलावा इस योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ेगें.
- बिहार की राज्य सरकार द्वारा बकरी पालन में शुरुवाती खर्च के बोझ को कम करे के लिए अनुसूचित जाति/जनजाति और सामान्य वर्ग को अलग-अलग दर से अनुदान दिया जा रहा है.
- सामान्य वर्ग के व्यक्तियों को 50 फीसदी अनुदान मिलेगा और अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों 60 फीसदी अनुदान दिया जाएगा.
- पशु विशेषज्ञों के मुताबिक़ 20 बकरियों के साथ एक बकरा पालन के लिए 2.05 लाख रुपये की लागत आती है.
- इस योजना के अंतर्गत सामान्य वर्ग को 50 फीसदी यानी 1.025 लाख रुपये का अनुदान और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों को 60 फीसदी यानि 1.23 लाख के आर्थिक अनुदान का प्रावधान है.
कैसे करे आवेदन ?
समेकित बकरी एवं भेड़ योजना के तहत आर्थिक अनुदान का लाभ लेने के लिए बिहार पशुपालन विभाग की ऑफिसियल वेबसाइट https://animal2018.ahdbihar.in/ पर जाकर आवेदन कर सकते हैं. इच्छुक आवेदन कर्ता चाहें तो नजदीकी जिले में स्थित पशुपालन विभाग के क्षेत्रीय कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं.
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इन नियमों के तहत मिलेगा अनुदान
बिहार की समेकित बकरी एवं भेड़ पालन योजना का लाभ लेने के लिए कुछ पात्रता निर्धारित की गयी है. केवल पात्रता के तहत आने वाले आवेदक लाभार्थियों को ही अनुदान का लाभ मिल पायेगा.
- बिहार राज्य के निवासियों को ही बकरी फार्म(Goat Farm) खोलने के लिये सब्सिडी दी जायेगी.
- निजी क्षेत्र के लोगों और संस्थानों को ही आर्थिक अनुदान(Financial Grant) दिया जायेगा, यानी सरकारी कर्मचारियों को सब्सिडी नहीं मिल पायेगी.
- योजना के तहत एक बार अनुदान लेने के बाद कम से कम 5 वर्षों तक बकरी फार्म चलाना होगा.
- बिहार सरकार ने इस योजना के आवेदन निश्चित अवधि के लिये खोले हैं, इसलिये जो पहले आवेदन की पात्रता को पार कर लेगा, उसे ही इस योजना का लाभ मिलेगा.