डीजल खरीद पर किसानों को अनुदान प्रदान किया जाएगा, आवेदन करें अभी

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subsidy on diesel purchase
डीजल अनुदान 2023-24 योजना

डीजल अनुदान 2023-24 योजना | Subsidy on diesel purchase scheme

Subsidy on diesel purchase scheme : इस वर्ष देश में मानसून का वितरण अभी तक असामान्य है। उत्तर-पश्चिम के कई राज्य बाढ़ की चपेट में हैं जबकि उत्तर-पूर्व के कई राज्य सूखे का सामना कर रहे हैं। बिहार राज्य भी सूखे से सामना कर रहा है, जिसके कारण किसान धान की रोपाई नहीं कर पा रहे हैं और तैयार की गई धान की नर्सरी भी अब सूख रही है। इस परिस्थिति में, राज्य सरकार ने किसानों को राहत देने के लिए सिंचाई हेतु डीजल पर अनुदान देने का निर्णय लिया है।

बिहार सरकार ने 2023-24 के खरीफ मौसम के लिए एक नई योजना लाई है जिसका नाम है  “डीजल अनुदान 2023-24 योजना”। इस योजना के तहत किसानों को सिंचाई की सुविधा प्रदान की जाएगी और उन्हें डीजल की खरीद पर अनुदान (subsidy on diesel purchase) दिया जाएगा, ताकि वे समय पर अपनी फसलों की सिंचाई कर सकें। साथ ही, इस योजना के अन्तर्गत किसानों को 12 घंटे की बिजली भी प्रदान की जाएगी।

अनुदान राशि का निर्धारण अलग-अलग

बिहार सरकार ने खरीफ फसल की सिंचाई हेतु डीजल पर अनुदान हेतु एक नई योजना शुरू की है। इस योजना के अंतर्गत, किसानों को प्रति लीटर 75 रुपये का अनुदान दिया जाएगा जिससे किसान एक एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल खरीद कर 750 रुपये का लाभ प्राप्त करेंगे। फसलों के अनुसार सिंचाई की आवश्यकता के अनुसार अनुदान राशि अलग-अलग निर्धारित की गई है।

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धान और जूट की खेती के लिए किसानों को 2 सिंचाई के लिए अनुदान प्रदान किया जाएगा। धान और जूट के लिए प्रति एकड़ 20 लीटर डीजल के लिए 1500 रुपये का लाभ होगा। खड़ी फसलों में जैसे दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय और सुगंधित पौधों के लिए एक एकड़ के लिए 30 लीटर डीजल के लिए 2,250 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। एक किसान परिवार को अधिकतम 08 एकड़ भूमि के लिए अनुदान दिया जाएगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे।

इस योजना के लिए पात्र किसान 

बिहार सरकार ने खरीफ फसल की सिंचाई हेतु डीजल पर अनुदान हेतु योजना को शुरू किया है। इस योजना के अंतर्गत, बिहार के सभी किसान पात्र हैं। किसानों को तीन भागों में विभाजित किया गया है – स्वयं, बटाईदार, और स्वयं + बटाईदार। इन भागों में से किसी भी एक की पात्रता रखने वाले किसानों को योजना का लाभ मिलेगा।

  1. स्वयं की स्थिति में, किसान को अपने खेत के विवरण जैसे थाना नंबर, खाता नंबर, खसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, और अगले बगल के किसानों के नामों के साथ-साथ भूमि के दस्तावेज और डीजल पावती अपलोड करना होगा
  2. बटाईदार की स्थिति में, किसान को खेसरा नंबर, कुल सिंचाई रकवा, और अगले बगल के किसानों के नामों के साथ-साथ उनके हस्ताक्षरित दस्तावेज और कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करने होंगे।
  3. स्वयं + बटाईदार की स्थिति में, किसान को अपने खेत के विवरण जैसे थाना नंबर, खाता नंबर, खेसरा नंबर, कुल सिंचित रकवा, और अगले बगल के किसानों के नामों के साथ-साथ भूमि के सत्यापित दस्तावेज और डीजल पावती अपलोड करने होंगे। और बटाईदार के लिए खेसरा नंबर, कुल सिंचाई रकवा, और अगले बगल के किसानों के नामों के साथ-साथ हस्ताक्षरित दस्तावेज और कंप्यूटराइज्ड/डिजिटल डीजल पावती अपलोड करने होंगे।
  4. वैसे किसान, जो दूसरे की जमीन पर खेती करते हैं (गैर-रायत), उन्हें प्रमाणित/सत्यापित करने के लिए सम्बंधित वार्ड सदस्य/वार्ड पार्षद/मुखिया/सरपंच/पंचायत समिति में से किसी एक सदस्य और कृषि समन्वयक के द्वारा पहचान की जाएगी।

डीजल की खरीदी कैसे करे किसान ?

योजना के लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक को डीजल की खरीद पेट्रोल पंप से करनी होगी, जो बिहार राज्य के अन्तर्गत आती है। दूसरे राज्य से खरीदी गई डीजल की रसीद पर योजना के लिए अपात्र हो जाएँगे। इसके अलावा, डीजल की रसीद डिजिटल होनी चाहिए और उसमें किसान का 13 अंक का पंजीकरण संख्या का अंतिम दस अंक अंकित होना आवश्यक है। अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंकित नहीं किया जाता हो तो किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अभिश्रय पर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे और आवेदन के साथ अपलोड करेंगे। डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत या अंगूठा का निशान अनिवार्य है। डीजल पावती रसीद पर अंगूठा का निशान देने की स्थिति में उस पर कृषि समन्वयक का सत्यापन कराकर ही किसान आवेदन करें।

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किसान भी योजना का लाभ लेने के लिए ऐसे करे आवेदन 

डीजल खरीफ अनुदान योजना के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू की जा चुकी है। राज्य के इच्छुक किसान योजना का लाभ लेने के लिए 22 जुलाई 2023 से 30 अक्टूबर 2023 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसान यह आवेदन कृषि विभाग, बिहार सरकार की वेबसाईट या DBT in agriculture पोर्टल https://dbtagriculture.bihar.gov.in पर डीजल अनुदान के लिए आवेदन करें।

डीजल अनुदान की राशि आवेदक से जुड़े बैंक खाते में ही अंतरित की जायेगी। किसान बैंक खाता आधार एवं NPCI से लिंक है या नहीं, इसकी पुष्टि के लिए https://resident.uidai.gov.in/bank-mapper लिंक पर क्लिक करें। किसान आवेदन में अपना नाम और अपने पिता/पति का नाम आधार में अंकित नाम के अनुसार ही डालें।

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