पशुपालक किसानों को मिलेगा 10 लाख रुपए का बैंक ऋण
देश के ज्यादातर किसान पशुपालन कर अपनी आजीविका चलाते हैं. यह ग्रामीण किसानों एवं बेरोजगारों के लिए एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है. जिससे वह अच्छी आय कमा लेते हैं.
पशुपालन व्यवसाय के महत्व को देखते हुए सरकार द्वारा युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए समय-समय पर विभिन्न योजनाएं चलाई जाती रही हैं जिसके तहत पात्र व्यक्तियों को इन योजनाओं पर अनुदान देने के साथ-साथ सस्ता एवं सुलभ ऋण उपलब्ध कराया जाता है.
इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के एमपी स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन द्वारा एक नई शुरुआत की गई है जिसके तहत पशुपालन व्यवसाय करने वाले व्यक्तियों को आसानी से ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा.
फेडरेशन द्वारा पात्र इच्छुक व्यक्ति को बैंक ऑफ इंडिया से दुधारू पशु खरीदने के लिए ₹10,00,000 तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा. इस योजना के लिए मध्य प्रदेश कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मध्य एमओयू हस्ताक्षरित किया गया है.
इस योजना के तहत दुग्ध संघों की वार्षिक सभाओं में पशुपालक दुधारू पशु खरीद सके इसके लिए बैंक अधिकारी उपस्थित होकर ऋण दिलाने में पात्र व्यक्तियों की सहायता करेंगे.
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ऋण केवल दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए
डेयरी फेडरेशन और बैंक के बीच हुए समझौते के तहत लोन लेने वाले व्यक्ति को दुधारू पशु खरीदने के लिए ही लोन दिया जाएगा. इसकी जानकारी मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन के प्रबंध संचालक श्री तरुण राठी द्वारा बताया गया कि दुग्ध संघों के कार्य क्षेत्र की समितियों के पात्र सदस्यों को त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत 2, 4, 6 और 8 दुधारू पशु खरीदने के लिए प्रत्येक जिले में चयनित तीन से चार बैंक शाखाओं द्वारा लोन उपलब्ध करा दिया जाएगा.
पशुपालन इच्छुक व्यक्ति पा सकेंगे इतना लोन
किसानों को पशुपालन के लिए लोन एमओयू के तहत एसबीआई बैंक द्वारा उपलब्ध करवाया जाएगा. पात्र पशुपालक अपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट के आधार पर ही लोन प्राप्त कर सकेंगे.ऋण प्राप्त व्यक्ति को मार्जिन मनी के रूप में 10% राशि जमा करनी पड़ेगी. हितग्राहियों को 10 लाख रुपए तक का मुद्रा लोन बिना कोलेट्रल एवं ₹1,60,000 तक का नान मुद्रा लोन बिना कोलेट्रल त्रि-पक्षीय अनुबंध के तहत उपलब्ध कराया जाएगा.
पशुपालन लोन के लिए देने होंगे यह कागजात
पशुपालन योजना के तहत दुधारू पशुओं को खरीदने के लिए बैंक द्वारा लोन देने के लिए 3 से 4 शाखाओं को स्टेट बैंक आफ इंडिया द्वारा अधिकृत किया जाएगा.पशुपालन के लिए इच्छुक व्यक्ति अधिकृत शाखाओं पर से लोन प्राप्त कर सकेंगे. लोन प्राप्त करने के लिए हितग्राही व्यक्ति को योजना के लिए निर्धारित प्रोफार्मा में आवेदन के साथ फोटो, आधार या पैन कार्ड, वोटर आईडी, दुग्ध समिति की सक्रिय सदस्यता का प्रमाण पत्र और त्रिपक्षीय अनुबंध (संबंधित बैंक शाखा समिति एवं समिति सदस्य के मध्य) आदि सभी कागजात को संलग्न कर शाखा में जमा करना होगा.
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लोन राशि ऐसे जमा करनी होगी
पशुपालन के लिए दुधारू पशु खरीदने के लिए लिया गया लाभार्थी व्यक्ति को 36 किस्तों में वापस करना होगा इसके अलावा दुग्ध समिति में दुग्ध प्रदाय करना भी अनिवार्य होगा. प्रति माह दूध की कुल राशि का 30% भाग समिति द्वारा लोन अदायगी के लिए बैंक को भुगतान किया जाएगा.