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ट्रैक्टर सहित 108 कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान, वह भी लॉटरी सिस्टम से, जानिए पूरी खबर

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कृषि यंत्रों पर अनुदान

ट्रैक्टर सहित 108 कृषि यंत्रों पर अनुदान

देश के किसान अपने खेती के कार्य सुचारू रूप से कर सके, इसके लिए सरकार द्वारा सस्ती कीमत पर ट्रैक्टर (Tractor) सहित अन्य कृषि यंत्र उपलब्ध कराने के लिए कृषि यंत्र अनुदान योजना  (krishi yantra anudan yojana) चलायी जा रही है. इय कृषि यंत्र अनुदान योजना को अलग-अलग राज्यों में अलग-अलग नामों से किसानों को फायदा पहुचने के लिए चलाया जा रहे है. इसी कड़ी में बिहार राज्य की सरकार द्वारा इस योजना को कृषि यांत्रिकरण योजना के नाम से चलाया जा रहा है.

कृषि यांत्रिकरण योजना के तहत बिहार राज्य के किसानों से आवेदन आमंत्रित किए गए थे लेकिन अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त होने के कारण राज्य सरकार ने लॉटरी के माध्यम से चयनित किसानों को कृषि यंत्रों पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है. इस योजना के तहत राज्य के किसानों से 10 नवम्बर तक आवेदन मांगे गए थे. लेकिन आवेदक अधिक संख्या होने के कारण अब जिन भी किसानों का लॉटरी में नंबर आएगा. उन्ही किसानों को कृषि यंत्रों की खरीद पर अनुदान दिया जायेगा.

कृषि यंत्रों पर अनुदान लॉटरी कब निकलेगी

बिहार राज्य सरकार के कृषि निदेशक के द्वारा जारी पत्र के अनुसार कृषि यांत्रिकरण योजना (Agricultural Mechanization Scheme) के तहत कृषि यंत्रों के लिए लॉटरी 27 से 30 नवंबर के बीच जारी की जायेगी.

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समाचार की खबरों के अनुसार जिला स्तरीय कृषि यांत्रिकरण मेले का आयोजन दिसंबर के पहले सप्ताह और जनवरी के दूसरे सप्ताह में होने की संभावना की जा रही है. इस तरह प्राप्त आवेदनों की जांच मेला होने पहले की कर ली जाएगी ओर जिन पात्र आवेदनों को स्वीकार किया जाएगा, उन्हीं किसानों को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा. इसके उपरांत चयन किये गए किसानों को स्वीकृति पत्र जारी कर दिया जाएगा. इसके बाद किसान अनुदान पर कृषि यंत्रों की खरीद पायेगें.

कृषि निदेशक के निर्देशानुसार जिला कृषि पदाधिकारी की अध्यक्षता में सहायक निदेशक द्वारा लॉगिन आईडी से ऑनलाइन लॉटरी (online lottery) के माध्यम से लक्ष्य के अनुसार आवेदकों का चयन किया जाएगा. यह पूरी प्रक्रिया डीएम या उनके स्तर से प्राधिकृत किसी वरीष्ठ अधिकारी की उपस्थिति में संपन्न की जाएगी. इस दौरान जिले के सभी बीएओ, स्थानीय जनप्रतिनिधि और प्रगतिशील किसान उपस्थित रहेंगे.

किसानों को कौन से कृषि यंत्रों पर मिलेगा अनुदान

राज्य सरकार की कृषि यांत्रिकरण योजना (agricultural mechanization scheme) के तहत किसानों को 108 कृषि यंत्रों पर अनुदान का लाभ दिया जायेगा. इन कृषि यंत्रों में किसानों 2 व्हील ड्राइव व 4 व्हील ड्राइव ट्रैक्टर सहित पैडी थ्रेसर, रीपर, सीड ड्रिल, पैडी ट्रांसप्लांटर, मिनी दाल मिल, राइस मिल, रोटावेटर, पंपसेट, कल्टीवेटर, पावर स्प्रेयर, रीपर कम बाइंडर, सिंचाई पाइप, थ्रेसर आदि पर अनुदान दिया जायेगा.

योजना के अंतर्गत कृषि यंत्रों पर कितना मिलेगा अनुदान

राज्य के किसानों द्वारा कृषि यंत्रों की खरीद पर योजना के तहत अलग-अलग कृषि यंत्र पर अलग-अलग अनुदान दिया जायेगा. इस योजना के तहत किसान भाइयों को 40 से लेकर 80 प्रतिशत तक का अनुदान कृषि यत्रों पर पा सकेगें.

इस योजना के तहत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति व अत्यंत पिछड़ा वर्ग के किसानों को अधिक अनुदान का लाभ दिया जायेगा. वही सामान्य वर्ग के किसानों को नियमानुसार अनुदान का लाभ दिया जायेगा.

किसान भाई अगर यह जानना चाहते है कि किस यंत्र पर कितना अनुदान दिया जायेगा. तो उन्हें योजना की अधिकारिक वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/MechanizationImplementList2023_2024.pdf पर देख सकते है.

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किसानों को अनुदान के लिए योजना इन नियमों का करना होगा पालन

योजना में अनुदान लेनें के लिए किसान को कुछ नियमों का ध्यान रखना होगा. ये नियम शासन की ओर से कृषि यंत्र खरीद के लिए तय किये गए है. इन नियमों के अनुसार ही किसानों को कृषि यंत्र खरीदंने होंगे, योजना के ये नियम इस प्रकार है –

  • लॉटरी प्रक्रिया में चुने गए किसानों को स्वीकृति पत्र प्राप्त होने के 15 दिन के भीतर कृषि यंत्र ही खरीदना होगा.
  • स्वीकृति प्राप्त होने के बाद पात्र आवदेक किसान को कृषि विभाग में पंजीकृत विक्रेताओं से ही कृषि यंत्र की खरीदना होगा, अन्य विक्रेताओं से खरीदने पर अनुदान का लाभ नही मिल पायेगा.
  • किसान कृषि मेलों या बाजारों के बाहर अपनी पसंद के अनुसार कृषि यंत्र की खरीदी कर सकते है.
  • योजना के तहत पात्र किसान कृषि यंत्रों की कीमत से अनुदान राशि कम करके शेष राशि का भुगतान करके पंजीकृत विक्रेता से कृषि यंत्र की खरीद कर सकते हैं.
  • कृषि यंत्र की अनुदान की राशि विक्रेता के खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी.
  • 20,000 रुपए और इससे कम अनुदान वाले कृषि यंत्रों पर गैर रैयत किसान भी अनुदान प्राप्त कर पायेगे.
  • 20 हजार रुपए या इससे अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए एलपीसी या उद्यतन मालगुजारी रसीद 2023-24 उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में वितीय वर्ष 2022-23 और 2021-22 की मालगुजारी रसीद रहने पर भी किसान योजना का लाभ प्राप्त कर सकेंगे.
  • अधिक जानकारी के लिए किसान भाई योजना की आधिकारी वेबसाइट https://farmech.bih.nic.in/FMNEW/Homenew.aspx# पर जा कर जानकारी ले सकते है.

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