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किसान भाई का ट्रैक्टर पा सकेंगे आधी कीमत पर, देश का यह राज्य दे रहा है 50% तक का अनुदान

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ट्रैक्टर खरीदी पर 50% तक का अनुदान

ट्रैक्टर खरीदी पर 50% तक का अनुदान

देश के किसान आर्थिक रूप से सशक्त हो सके साथ ही वह अपने कृषि कार्य सुचारू रूप से कर सके. इसके लिए देश की केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें समय-समय पर किसानों की कुछ न कुछ मदद करती रहती हैं. इसीलिए देश के हरियाणा राज्य की सरकार द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों की मदद के लिए ट्रैक्टर खरीदी पर अनुदान देने का फैसला लिया है.

राज्य सरकार की ट्रैक्टर खरीदी पर अनुदान योजना से किसानों को आर्थिक रूप से काफी लाभ होगा. क्योंकि किसानों को ट्रैक्टर उपलब्ध होने पर वह अपने खेत कृषि कार्य सुचारू रूप से कर सकेंगे. इसके अलावा खेती में आने वाले खर्चे में भी काफी कटौती होगी. इससे किसानों को अपनी आय दोगुनी करने में काफी मदद मिलेगी. तो आइए जानते हैं इस ट्रैक्टर अनुदान योजना की पूरी जानकारी जिससे किसान भाई आसानी से इस योजना का लाभ ले पाए-

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ट्रैक्टर खरीदी पर 50% तक का अनुदान

हरियाणा की राज्य सरकार द्वारा गरीब अनुसूचित जाति के किसानों के लिए ट्रैक्टर खरीदने में मदद करने के लिए अनुदान दिया जाएगा. इस अनुदान योजना के तहत अनुसूचित जाति के किसानों को 50% तक का अनुदान सरकार द्वारा दिया जाएगा. जिससे किसानों को ट्रैक्टर आधी कीमत पर मिल पाएगा. योजना का लाभ पाने के लिए हरियाणा राज्य के किसानों को सरकार द्वारा दिए गए दिशा निर्देशन को जरूर पढ़ना होगा.

आज ही है ड्रा रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख

कृषि और किसान कल्याण विभाग, हरियाणा के विभाग द्वारा अपने ट्विटर अकाउंट पर दी गई. जानकारी के अनुसार जो भी हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के श्रेणी में आने वाले किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए ड्रा रजिस्ट्रेशन फीस आज ही जमा कर दें.

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किसानों को कितने रुपए तक मिलेगा अनुदान 

हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए कम से कम ₹300000 की सहायता सरकार द्वारा दी जाएगी. किसानों को यार आज आने के लिए सरकार द्वारा जारी की गई आधिकारिक वेबसाइट saralharyana.gov.in  पर जाकर ऑनलाइन आवेदन 10 जनवरी 2023 तक करना था. लेकिन सरकार ने इसमें बड़ा बदलाव करते हुए कहा कि जिन किसानों ने अभी तक ट्रैक्टर पर अनुदान खरीदने के लिए रजिस्ट्रेशन फीस नहीं जमा किया है. तो वह सरकार की इस लाभ से वंचित रह जायेगे.

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