Solar pump subsidy in india | किसान सोलर अनुदान पाने के लिए बरते सतर्कता
Solar pump subsidy in india : देश किसान की फसले अच्छी हो और वह अच्छा लाभ कमा सके। इसके लिए सबसे जरूरी है खेत सिंचाई की सुविधा सुलभ हो। इसके लिए सरकार द्वारा सिंचाई की कई योजनाएं चलाई जा रही है। इसमें से सबसे महत्वपूर्ण योजना पीएम कुसुम योजना है। जिसके तहत किसान भाइयों को सोलर पंप खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है।
इस योजना के लिए केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्यों की सरकारे समय-समय पर किसानों के आवेदन आमंत्रित करती रहती है। इसके उपरांत चयन किए गए लाभार्थी किसानों को सोलर पंप खरीदने के लिए अनुदान दिया जाता है। लेकिन किसानों को इस योजना मे अपने हिस्से की राशि (किसान अंश) को जमा करना पड़ता है। इस कारण बहुत से किसान आजकल धोखाधड़ी के शिकार हो जाते है। इसी को लेकर आजकल राजस्थान सरकार द्वारा किसानों को सतर्क किया जा रहा है।
किसान भाई रहे सतर्क
राजस्थान सरकार के चित्तौड़गढ़ के उप निदेशक उद्यान डॉ. शंकर लाल जाट ने जानकारी देते हुए बताया कि कई किसानों द्वारा कार्यालयों मे अवगत कराया गया है। कि उनके पास एजेंटों द्वारा सोलर पम्प संयंत्र पर अनुदान दिलाने का झांसा देकर किसानों से कृषक हिस्सा राशि के नाम पर रूपये जमा कराने हेतु सन्देश भेज जा रहे है। अतः किसान भाई सतर्क रहे, सावधान रहे, इनके झांसे में नही आये और इस तरह के एजेन्टों की सूचना कार्यालय को देवे ताकि वैधानिक कार्यवाही की जा सके।
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जानिए कितने सोलर पर मिलेगा अनुदान
राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के उप निदेशक द्वारा यह भी जानकारी दी गई की जिले मे पीएम–कुसुम योजना के कम्पोनेंट–बी अन्तर्गत सौर ऊर्जा पम्प सन्यंत्र परियोजना वर्ष 2023-24 हेतु, उद्यान आयुक्तालय, पंत कृषि भवन राजस्थान जयपुर द्वारा 1200 सोलर पम्प संयन्त्र के लक्ष्य आवंटित हुए है। योजना के तहत किसानों को पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर चयन कर लाभान्वित किया जायेगा।
सोलर पंप के लिए अब तक जिले के 1923 किसानों द्वारा आवेदन किया गया है। इन किसानों से प्राप्त आवेदनों का दिशा–निर्देशानुसार दस्तावेजों की जांच के उपरान्त नियमानुसार सही पाये गये आवेदको की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की जायेगी।
अनुदान के लिए किसानों को यहाँ जमा करनी होगी राशि
जो भी किसान भाई सोलर पंप के लिए आवेदन कर चुके है। अगर उन्हे योजना की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हो जाती है, तो उसके बाद उन्हे अपने हिस्से की राशि (किसान अंश) की राशि राजकिसान साथी पोर्टल पर दिये लिंक अनुसार ही ई–मित्र या ई.सी.एस./ डी.डी. के माध्यम से जिला हॉर्टीकल्चर डवलपमेन्ट सोसायटी के बैंक खाते में जमा करना होगा। इसके अलावा किसान भी इस बात का भी ध्यान रखे की योजना की प्रामाणिक जानकारी क्षेत्र के उद्यान एवं कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षकों एवं सहायक कृषि अधिकारी तथा जिला कार्यालय से प्राप्त कर सकते हैं।