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पहले आओ पहले पाओ की तर्ज पर किसानों को मिलेंगे अनुदान पर सोलर पंप,इस राज्य के किसान होंगे लाभान्वित

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किसानों के लिए स्वर्णिम अवसर

सोलर पंप योजना के तहत किसानों के लिए स्वर्णिम अवसर

इस वर्ष 2023 अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष मनाया जा रहा है. जिसके तहत किसानों को विभिन्न योजनाओं में कुछ ना कुछ छूट प्रदान की जा रही है. किसान भाई अपने मोटे अनाजों की खेती अन्य फसलों की खेती को अच्छी प्रकार सिंचाई कर सकें. इसके लिए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा सोलर पंप योजना के तहत अनुदान दिया जा रहा है. जिससे किसान भाई अपनी मोटे अनाजों की फसलों के साथ-साथ अन्य फसलों की सिंचाई भी अच्छी प्रकार से कर सके और अच्छी उपज प्राप्त कर सकें.

इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार द्वारा पहले आओ पहले सोलर पम्प पाओ के तर्ज पर प्रधानमंत्री किसान उर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महा अभियान योजना के अंतर्गत अनुदान पर सोलर पंप पाने का किसानों के पास स्वर्णिम अवसर है. तो आइए आपको बताते हैं इस सोलर पंप की इस योजना के बारे में पूरी जानकारी-

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योजना के आवेदन की अवधि

इस योजना के अंतर्गत किसान भाई दिनांक 19/01/2023 पूर्वाह्न 11:00 से दिनांक 06/02/2023  की अवधि में आवेदन कर सकते हैं.

  • 19/01/2023 से सहारनपुर, मेरठ, अलीगढ़, आगरा मंडलों के समस्त जनपद के किसान आवेदन कर सकते हैं.
  • 20/01/2023 से अयोध्या, लखनऊ, बरेली, मुरादाबाद, देवीपाटन, आजमगढ़ एवं बस्ती मंडल के समस्त जनपद के किसान आवेदन कर सकते हैं.
  • 21/01/2023  से कानपुर, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, वाराणसी, मिर्जापुर एवं गोरखपुर के मंडल के समस्त जनपद के किसान आवेदन कर सकते हैं.

सोलर पम्प के प्रकार एवं अनुदान 

सोलर पम्प के प्रकार  सोलर पम्प का निर्धारित मूल्य  राज्य सरकार द्वारा अनुदान  केंद्र सरकार द्वारा अनुदान  कुल अनुदान  कृषक अंश टोकन मनी  कृषक अंश अवशेष कृषक अंश 
2 एच०पी०डी०सी० सर्फेस 144526 43358 43358 86726 5000 52810
2 एच०पी०ए०सी० सर्फेस 144526 43358 43358 86716 5000 52810
2 एच०पी०डी०सी० सबमर्सिबुल 147131 44139 44139 88278 5000 53853
2 एच०पी०ए०सी० सबमर्सिबुल 147927 44378 44378 88756 5000 54171
3  एच०पी०डी०सी० सबमर्सिबुल 194516 58355 58355 116710 5000 72806
3 एच०पी०ए०सी० सबमर्सिबुल 193460 58038 58038 116076 5000 72384
5 एच०पी०ए०सी० सबमर्सिबुल 273137 81941 82942 163852 5000 104255
7.5 एच०पी०ए०सी० सबमर्सिबुल 372126 111638 111638 223276 5000 143850
10 एच०पी०ए०सी० सबमर्सिबुल 464304 111638 111638 223276 5000 236028

 

सोलर पंप अनुदान योजना के लिए पात्रता एवं शर्तें

  •  किसान भाई इस योजना का लाभ लेने के लिए विभाग की वेबसाइट www.upagriculture.com  पर पंजीकरण करवाना जरूरी हो गया.
  • अनुदान पर सोलर पंप की ऑनलाइन बुकिंग के लिए किसान भाई विभागीय वेबसाइट www.upagriculture.com पर अनुदान पर सोलर पंप हेतु बुकिंग करें कि लिंक पर क्लिक करके ऑनलाइन बुकिंग करना होगा.
  • कृषको की बुकिंग जनपद के लक्ष्य सीमा से 110% तक पहले आओ पहले पाओ के सिद्धांत पर की जाएगी. कृषको को ऑनलाइन बुकिंग के साथ ₹5000 की टोकन मनी के रूप में ऑनलाइन जमा करना होगा.
  • टोकन कंफर्म करने के 1 सप्ताह के अंदर कृषकों को अवशेष कृषक अंश की धनराशि का ऑनलाइन टोकन जनरेट कर चालान द्वारा इंडियन बैंक की किसी भी शाखा में अथवा ऑनलाइन जमा करनी होगी अन्यथा कृषकों का चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा एवं टोकन मनी की धनराशि कर ली जाएगी.

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  • 2 एच०पी० के लिए 4 इंच, 3 और 5 एच०पी० के लिए 6 इंच तथा 7.5 एवं 10 एच०पी० हेतु 8 इंच की बोरी करवाना अनिवार्य होगा. बोरिंग किसान की स्वयं होगी. सत्यापन के समय उपयुक्त बोरिंग ना पाए जाने पर टोकन मनी की धनराशि जब्त कर ली जाएगी और आवेदन निरस्त माना जाएगा.
  • प्रदेश में सिंचाई हेतु विद्युत क्षेत्रों में प्रयोग किए जाने वाले डीजल पंप अन्यथा अन्य सिंचाई साधनों को सोलर पंप में परिवर्तित किया जा सकेगा.
  • दोहित एवं अति दोहित क्षेत्रों में नए सोलर पंप की स्थापना नहीं की जाएगी, किंतु कृषक सूक्ष्म सिंचाई तकनीक का प्रयोग करें तो पूर्व से स्थापित डीजल पंपसेट को सोलर पंप परिवर्तित किया जा सकता है.
  • 22 फीट तक 2 एच०पी० सर्फेस, 50 फीट तक 2 एच०पी० सबमर्सिबल, 150 फीट तक 3 एच०पी० सबमर्सिबल, 200 फीट तक 5 एच०पी० सबमर्सिबल,300 फीट तक की गहराई पर उपलब्ध जलस्तर हेतु 7.5 एच०पी० तथा 10 एच०पी० समरसेबल पंप उपयुक्त होते हैं.

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