5000 पशु मित्रों के लिए आवेदन
देश के किसान अच्छी तरह पशुपालन कर अधिक लाभ कमायें इसके लिए सरकार द्वारा समय-समय पर कई सुविधाएँ दी जाती है. इन सुविधाओं में पशु टीकाकरण, पशु बीमा, कृत्रिम गर्भाधान एवं किसान क्रेडिट कार्ड आदि प्रमुख शामिल है. इसी कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा पशुपालक किसानों को सभी सुविधाएँ आसानी से मिल पाए और रोजगार के नए अवसर विक्सित हो सके, इसके लिए अपने इस बजट वर्ष में 5,000 पशु मित्रों को नियुक्त करने का फैसला लिया गया था. जिसे देखते हुए राज्य के पशुपालन विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी कर दिया गया है. इसलिए राज्य के इच्छुक पात्र बेरोजगार युवक इस योजना के लिए आवेदन कर लाभ ले सकते है.
राज्य की श्री अशोक गहलोत सरकार की बजट घोषणा 2023-24 के अनुसार पशुपालकों को डोर स्टेप पर पशु पालन विभाग की विभिन्न सुविधाओं जैसे टैगिंग, टीकाकरण, बीमा, नस्ल सुधार के लिए कृत्रिम गर्भाधान आदि से लाभान्वित करने के उद्देश्य से प्रदेश में पशुमित्र योजना शुरू की जा रही है. इस हेतु प्रदेश में 5,000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक/ पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय का लाभ दिया जाएगा एवं उन्हें पशुमित्र के नाम से पहचाना जाएगा.
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पशु मित्र क्या-क्या कार्य करेगें
राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये गए पशु मित्रों को विभागीय गतिविधियां जैसे पशुओं की टैगिंग, कृत्रिम गर्भाधान, गर्भ परीक्षण, टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड आवेदन सम्बन्धी समस्याओं का समाधान, पशु बीमा के लिए स्वास्थ्य प्रमाण पत्र जारी करना, रोग-प्रकोप/आकस्मिक स्थिति में पशु चिकित्सा कार्य में सहयोग के साथ समय-समय पर विभागीय उच्च अधिकारियों के दिशा-निर्देशन में कार्य करना होगा.
योजना पूर्णतः स्वरोजगार के लिए
राज्य के पशुपालन विभाग के शासन सचिव श्री कृष्ण कुणाल द्वारा यह जानकारी दी गयी कि योजना के तहत 5000 बेरोजगार युवा प्रशिक्षित पशुधन सहायक/ पशु चिकित्सकों को कार्य निष्पादन अनुसार निर्धारित मानदेय परिलाभ पर पशुमित्र के लिए आवेदन मांगे गए हैं. उन्होंने कहा कि यह योजना पूर्णतः स्वरोजगार के लिए है, इसलिए युवा पशुमित्र से यह अपेक्षित रहेगा कि पूर्ण सेवा भाव के साथ पशुपालकों के हितों के लिए कार्य संपादित करेंगे. उन्होंने कहा कि पशुपालन राज्य की अर्थव्यवस्था की मुख्य धुरी है. इसलिए राज्य में अन्य वर्गों के साथ पशुपालकों के हितों के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य किया जा रहा है.
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पशु मित्र चयन के लिए आवश्यक पात्रता
पशु मित्र के चयन के लिए लाभार्थी व्यक्ति के लिए निम्न पात्रता आवश्यक है-
- योजना के अंतर्गत पशु मित्र के लिए इच्छुक आवेदक (प्रशिक्षित बेरोज़गार पशु धान सहायक/ पशु चिकित्सक) को राजस्थान राज्य का मूल निवासी होना अनिवार्य है.
- पशु मित्र (पशु चिकित्सक) अभ्यर्थी का मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय/महा विद्यालय से न्यूनतम बी.वी.एससी एंड ए.एच में उपाधि व राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
- इसके अतिरिक्त पशु मित्र (पशु सहायक) अभ्यर्थी का राजूवास से पंजीकृत/मान्यता प्राप्त संस्था से 2 वर्षीय पशुपालन डिप्लोमा किया होना अनिवार्य होगा.
- बेरोजगार पशुधन सहायक, जो की पूर्व से पशुधन सेवा केंद्र संचालित कर रहे हैं, इस योजना के लिए पात्र होंगे.
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