PM KISAN SAMMAN NIDHI 2022 : अब पति-पत्नी दोनों को मिलेगी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ! जाने ले ये नियम

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PM KISAN SAMMAN NIDHI 2022
PM KISAN SAMMAN NIDHI 2022 UPDATE

PM KISAN SAMMAN NIDHI 2022 UPDATE | पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 

किसानों की स्थिति में सुधार आये इसके लिए देश की केंद्र सरकार द्वारा कई योजनायें चलाई जा रही है. इसी कड़ी में सरकार की सबसे चर्चित योजना पीएम किसान सम्मान निधि योजना है. इस योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में सालाना 6000 यानी 2000 तीन किस्तों में भेजती है.

अब तक सरकार द्वारा इस योजना में कई बदलाव किये जा चुके है. कभी आवेदन को लेकर, कभी पात्रता को लेकर अभी तक कई नियमों में बदलाव और कई नये नियम बनाए जा चुके है. लेकिन अब इस योजना में पति-पत्नी दोनों को किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देने की बात हो रही है. आइये आप को बताते है इस योजना के नियम –

योजना का लाभ केवल इन्हें मिलेगा

अगर योजना के नियमो को देखा जाय, तो पति-पत्नी दोनों को एक साथ पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नही मिल सकता है. अगर कोई लाभार्थी ऐसा करता है तो उससे सरकार वसूली करगी. इसके अलावा की कई ऐसे नियम है जिनके अनुसार बहुत सारे नियम है जो किसान भाईयों अपात्र बनाते है.

पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ अगर अपात्र किसान भाई लेते है. तो उन्हें सरकार को सभी किश्ते वापस करनी पड़ेगी. योजना के नियमानुसार किसान परिवार में अगर कोई टैक्स देता है तो इस योजना का लाभ उसे नही मिलेगा. यानि पति या पत्नी में से किसी ने पिछले साल इनकम टैक्स भरा है तो उन्हें इस योजना का लाभ नही मिल पायेगा.

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कौन है योजना के लिए अपात्र 

अगर योजना के नियमों को देखा जाया तो कोई किसान अपनी खेती की जमीन का इस्तेमाल कृषि कार्य न करके दूसरे कामों में कर रहे है या दूसरों के खेतों पर किसानी का काम तो करते है. और खेत उनका नही है. ऐसी स्थिति में ऐसे किसान भी इस योजना का लाभ लेने के हकदार नही है. अगर कोई किसान खेती कर रहा है, लेकिन खेत उसके नाम नही होकर उसके पिता या दादा के नाम है तो उन्हें भी इस योजना का लाभ नही मिलेगा.

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यह लोग भी नही योजना के लिए पात्र 

इसके अलावा अगर कोई खेत का मालिक है, लेकिन वह सरकारी कर्मचारी है या रिटायर हो चुका है, मौजूदा या पूर्व सांसद, विधायक, मंत्री है तो ऐसे व्यक्ति इस पीएम किसान सम्मान निधि योजना के लिए अपात्र व्यक्ति है. इसके अलावा प्रोफेशनल रजिस्टर्ड डॉक्टर, इंजिनियर, वकील, चार्टर्ड अकाउंटेंट या इनके परिवार वाले भी अपात्र की श्रेणी में आते है. इनकम टैक्स भरने वाले परिवारों को भी इस योजना का लाभ नही मिलेगा.

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