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वर्मी कम्पोस्ट खाद बनाने पर सरकार देगी 50 प्रतिशत अनुदान
देश की केंद्र व राज्यों सरकारों द्वारा किसानों को कृषि से अधिक मुनाफा हो इसके लिए कई तरह की योजनायें चलाई जा रही है. किसान की फसलों से कम लागत में अधिक उत्पादन हो इसके लिए सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है. इसलिए सरकार द्वारा जैविक खाद बनाने के लिए किसानों को प्रोत्साहन स्वरूप अनुदान भी दे रही है. इसी कड़ी में बिहार की राज्य सरकार द्वारा वर्मी कम्पोस्ट खाद की पक्की इकाई बनाने के लिए भारी अनुदान दिया जा रहा है.
राज्य के जो किसान पशु पालन का कार्य कर रहे है. वह इस इकाई को लगाकर योजना का लाभ ले सकते है. इसके लिए राज्य सरकार द्वारा आवेदन की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2023 रखी गयी है. योजना का लाभ किसान भाई पहले आओ पहले पाओ के आधार पा सकेगें.
किसानों को कितना मिलेगा वर्मी कम्पोस्ट खाद की पक्की इकाई स्थापना पर अनुदान
वर्मी कम्पोस्ट खाद की पक्की इकाई स्थापना का लाभ राज्य के उन किसानों को मिलेगा जो खेती के साथ-साथ पशु पालन (गाय, भैंस, बैल आदि) का कार्य करते है. लाभार्थी किसानों को पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई निर्माण पर लागत मूल्य का 50 प्रतिशत या अधिकतम 5,000 रुपए प्रति इकाई दोनों में से जो कम हो, की दर से अनुदान राज्य सरकार देगी.
एक वित्तीय वर्ष में एक किसान को अधिकतम 03 पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई बनाने के लिए ही अनुदान मिल पायेगा. अनुदान प्राप्त उत्पादन इकाई से वर्मी कम्पोस्ट का उत्पादन आगामी 05 वर्षों तक करना अनिवार्य होगा. किसानों को आवेदन के साथ उक्त आशय का शपथ पत्र भी देना होगा.
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वर्मी कम्पोस्ट खाद की पक्की इकाई को ऐसे बनायेगे किसान भाई
पक्का वर्मी कंपोस्ट इकाई को बनवाने लिए कुछ निर्देश दिए गए है. इसमें एक किसान को केवल 3 इकाइयों का लाभ दिया जाएगा. इसके लिए किसान को पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई बनाने के लिए ईंट का स्थायी रूप से पीट तैयार करना पडेगा. इस पीट पीट का आकार 10’×3×2.5=75 घन फुट रखना होगा. इसमें दीवार की मोटाई 5 इंच रखनी होगी. पक्का वर्मी कम्पोस्ट को पूरी तरह से वर्षा रोधी छप्पर (फूस छप्पर, करकट अथवा अन्य) से ढंकना जरुरी होता है. मात्र प्लास्टिक का छप्पर मान्य नहीं होगा. पक्का वर्मी कम्पोस्ट इकाई का फर्श ईंट का बना होना चाहिए.
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वर्मी कम्पोस्ट खाद की पक्की इकाई को बनवाने के लिए कहाँ करे आवेदन ?
किसान भाई अपने क्षेत्र के नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर / वसुधा केंद्र से ऑनलाइन वर्मी कंपोस्ट इकाई पर अनुदान हेतु आवेदन के लिए संपर्क कर आवेदन कर सकते हैं. या फिर स्वयं से अपने खुद के मोबाईल / लैपटाप से वर्मी कंपोस्ट इकाई अनुदान के लिए ऑनलाइन आवेदन कर लाभ ले सकते है. इसके लिए किसान के पास पहले से 13 अंकों की डी.बी.टी. संख्या का होना आवश्यक है. जिन किसानों के पास यह संख्या नहीं है वे किसान dbtagriculture.bihar.gov.in पर पंजीकरण कर यह संख्या प्राप्त कर सकते हैं.
योजना का लाभ पहले आओ–पहले पाओ के आधार पर दिया जा रहा है. इच्छुक किसान योजना का लाभ उठाने के लिए 31 अक्टूबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के लिए किसान को पास स्व–अभिप्रमाणित पहचान पत्र, भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र / जमीन की रसीद / जमीन से संबंधित अन्य कागजात संलग्न करना होगा.