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Pond Farm Scheme for farmer | किसान भाई खेत में बनवाएं तालाब और पायें 70 प्रतिशत तक का अनुदान

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Farmer pond farm scheme

Farmer pond farm scheme | खेत में तालाब बनवाने पर 70 प्रतिशत तक का अनुदान 

देश में इस समय खरीफ की फसलों की बुवाई का समय है. लेकिन किसानों के सामने सबसे बड़ी समस्या इन फसलों की सिंचाई की. क्योकि कमजोर मानसून, गिरते भू-जल स्तर व सिंचाई के पर्याप्त साधन न होने के कारण किसानों के सामने फसलों की सिंचाई का जलसंकट खड़ा हो जाता है.

इसलिए इस जलसंकट से निपटने के लिए राज्य सरकारों द्वारा किसानों की मदद के लगातार प्रयास किया जाते रहे है. इस कड़ी में राजस्थान सरकार द्वारा वहां के किसानों को अपने खेतों में तालाब बनवाने के लिए 70 प्रतिशत तक का अनुदान (Farmer pond farm scheme) दिया जा रहा है.

क्या है राजस्थान किसान पौण्ड योजना ? (Rajasthan kisan pond yojana)  

किसान भाइयों को हर खरीफ सीजन के दौरान सिंचाई को लेकर जलसंकट खड़ा हो जाता है. इससे निपटने के लिए प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत कच्चा व प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड द्वारा सिंचाई के लिए बारिश का पानी संचय किया जाता है. इसका उपयोग बंजर पड़ी भूमि को खेतिहर और किसानों के जीविकापार्जन के लायक बनाने का होता है.

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योजना के लिए पात्रता 

  • इस फार्म पौण्ड योजना के लिए कृषक के नाम पर न्यूनतम कृषि योग्य जोत भूमि 0.3 हैक्टेयर का स्वामित्व हो तथा सह खातेदारों की स्थिति में भी न्यूनतम आधा हैक्टेयर भूमि उनके हिस्से में हो, फार्म पौण्ड अनुदान के पात्र होंगे.
  • कृषक के स्वयं के नाम से भू-स्वामित्व नही होने की स्थिति में (कृषक के पिता के जीवित होने या म्रत्यु पश्चात नामांतरण के अभाव में) यदि आवेदक कृषक स्वयं के पक्ष में भू-स्वामित्व के नेशनल शेयर धारक का प्रमाण पत्र/हल्का पटवारी से प्राप्त कर आवेदन के साथ प्रस्तुत करता है. तो ऐसे कृषक भी अनुदान हेतु पात्र माने जायेगें.
  • फार्म पौण्ड निर्माण पर फव्वारा/ड्रिप सिंचाई की स्थापना के उपरांत ही अनुदान डे होगा.

कितना मिलेगा अनुदान 

कच्चा फार्म पौण्ड 

लघु एवं सीमांत कृषक 

  • लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 73500 रुपये जो भी कम हो.
  • आर०के०वी०वाई० – पी०डी०एम०सी० (ओ०आई०) – लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 52,500
  • एम०के०एस०वाई० –
  1. टॉप – अप अनुदान (लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 10500 रुपये)
  2. अतिरिक्त प्रावधान (लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 10500 रुपये) जो भी कम हो देय होगा.

अन्य कृषक 

  • लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 63000 रुपये जो भी कम हो.
  • आर०के०वी०वाई० – पी०डी०एम०सी० (ओ०आई०) – लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 52,500
  • एम०के०एस०वाई० –
  1. टॉप – अप अनुदान (लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 10500 रुपये)

प्लास्टिक लाइनिंग फार्म पौण्ड 

लघु एवं सीमांत कृषक 

  • लागत का 70 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रुपये 1.05,000 रुपये जो भी कम हो.
  • आर०के०वी०वाई० – पी०डी०एम०सी० (ओ०आई०) – लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 75000/-
  • एम०के०एस०वाई० –
  1. टॉप – अप अनुदान (लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 15000 रुपये)
  2. अतिरिक्त प्रावधान (लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 15000 रुपये) जो भी कम हो देय होगा.

अन्य कृषक 

  • लागत का 60 प्रतिशत अथवा अधिकतम राशि रूपये 90,000 रुपये जो भी कम हो.
  • आर०के०वी०वाई० – पी०डी०एम०सी० (ओ०आई०) – लागत का 50 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 75,000/-
  • एम०के०एस०वाई० –
  1. टॉप – अप अनुदान (लागत का 10 प्रतिशत या अधिकतम राशि रुपये 15000 रुपये)

आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज

  1. अनुदान के लिए कृषक को जमाबंदी की नकल देनी होगी, जो 6 महीने से अधिक पुरानी न हो.
  2. कृषकों के अनुदान हेतु जन आधार कार्ड संख्या देना आवश्यक होगा.

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आवेदन कैसे करे 

आवेदन के लिए किसान भाई स्वयं या नजदीकी ई-मित्र पर जाकर राज किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते है. आवेदन हेतु आवश्यक दस्तावेजो की स्केन कॉपी किया जाना अनिवार्य है.

इनको नही दिया जाएगा लाभ 

किसी भी ट्रस्ट/सोसाइटी/स्कूल/कॉलेज/मंदिर/धार्मिक संस्थान इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा. कृषि विभाग के अधिकारियों, कर्मचारियों  भौतिक सत्यापन, जांच के बाद किसानों के को उनके जनआधार कार्ड में जुड़े बैंक खातों में अनुदान राशि भेज दी जाएगी.

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