Electricity rates for irrigation in bihar | किसानों को सिंचाई के लिए बिजली रेट
Electricity rates for irrigation in bihar : किसान भाइयों की फसलों की अच्छी उपज प्राप्त हो सके, इसके लिए सबसे जरुरी होता है उपयुक्त सिंचाई के साधनों का होना. लेकिन उपयुक्त सिंचाई साधन होने के साथ साथ यह भी जरुरी होता है कि वह काफी किफायती हो अन्यथा फसलों में लगने वाली लागत में बढ़ोत्तरी हो जाएगी. और किसानों को ज्यादा लाभ नही मिल पायेगा. इसलिए सरकार द्वारा किसानों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध करायी जाती है. इसके लिए सरकार बिजली कम्पनियों को भरी मात्रा में अनुदान देती है. इसकी कड़ी में बिहार राज्य की राज्य सरकार द्वारा उपभोक्तों की सस्ती बिजली देने के लिए बिजली कम्पनियों को 13,114 करोड़ रुपये के अनुदान की घोषणा की है.
बिहार राज्य की सरकार द्वारा किसानों को खेतों की सिंचाई के लिए भारी मात्रा में अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है. जिससे किसान को मात्र 84 रूपये प्रति हार्स पॉवर पर कृषि कार्यों के लिए बिजली मिल रही है. सरकार द्वारा खेती के कार्यों के लिए 90 प्रतिशत तक का अनुदान दे रही है. राज्य के किसानों को सिंचाई के लिए बिजली निजी एवं सरकारी नलकूपो द्वारा मीटर सहित एवं बिना मीटर के उपलब्ध कराई जा रही है.
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आइये जाने किसानों किस रेट देना होता है बिजली बिल
बिहार की राज्य सरकार द्वारा किसान बिजली उपभोक्ताओं को 90 प्रतिशत तक का अनुदान दिया जा रहा है. यह अनुदान किसानों को सीधे न देकर बिजली कम्पनियों को दी जाती है. जिससे यह कम्पनियाँ किसानों को कम दर पर बिजली उपलब्ध कराती है.
वही अनुदान के बाद बिजली कम्पनियों के द्वारा किसानों से निजी नलकूपों पर मीटर रहित एवं मीटर सहित दोनों के लिए 84 रुपये प्रति हॉर्स पावर और उसका भाग प्रति माह लेती है. वही निजी नलकूप के लिए ऊर्जा शुल्क 0.70 रुपये/kwh लेती है.
इसके अलावा किसानों को सरकारी नलकूप से सिंचाई के लिए बिजली लेने पर शत प्रतिशत अनुदान दिया जा रहा है. यदि राज्य किसान सरकारी नलकूप के लिये मीटर कनेक्शन लेकर सिंचाई करता है तो उसे फिक्स्ड चार्ज के रूप में किसी प्रकार का चार्ज नहीं लगता है. सरकारी नलकूप के लिए ऊर्जा शुल्क 0.65 रुपये/kwh है.
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खेती के लिए बिजली पर सरकार देती है इतना अनुदान
बिहार के बिजली नियामक आयोग BERC द्वारा किसानों को सिंचाई के लिए निजी नलकूपों पर मीटर रहित बिजली के लिए 1350 रुपये/एचपी और उसका भाग/माह तय किया गया है, जिस पर बिहार सरकार 1,266 रुपये प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से सब्सिडी दे रही है. जिससे किसानों को यह बिजली 84 रुपए प्रति एच.पी. प्रति माह की दर से मिलती है.
वही वे किसान जो मीटर के साथ बिजली कनेक्शन लेते हैं उन्हें 100 रुपये अतिरिक्त प्रति माह चार्ज देना होता है, जिस पर सरकार की और से 100 रुपये सब्सिडी दी जा रही है. यानि किसानों को मीटर के लिए भी कोई अतिरिक्त चार्ज नहीं देना होता है.