किसानों को 4000 रूपये प्रति एकड़ के हिसाब से ख़राब फसल का मिलेगा मुआवजा, कल तक कर ले आवेदन

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fasalon ka muaavaja
ख़राब फसल का मुआवजा 

किसानों को ख़राब फसल का मुआवजा 

इस पूरे साल देश में असामान्य मानसूनी वर्षा का दौर रहा, जिसके कारण देश कुछ हिस्सों में सूखा और कुछ हिस्सों भारी वर्षा और बाढ़ ने किसानों की फसलों को नुकसान पहुँचाया. जिससे किसानों की फसलों को खूब नुकसान हुआ है. इसलिए सरकार द्वारा किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए कई योजनाओं की शुवात की गयी है.

इसी कड़ी में देश की झारखण्ड की राज्य सरकार द्वारा किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसल को हुए नुक़सान की भरपाई के लिए फसल राहत योजना की शुरुवात की है. इस योजन के तहत किसानों की फसलों के नुकसान की मुआवजा देकर भरपाई की जाएगी. किसा भाई योजना का लाभ लेने के लिए कल तक यानी 15 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते है.

फसल राहत योजना आखिर है क्या ? 

फसल राहत योजना की शुरुवात झारखंड सरकार किसानों को प्राकृतिक आपदाओं और प्राकृतिक दुर्घटना के कारण होने वाले फसल नुक़सान की भरपाई के लिए शुरू की गयी है. यह योजना फसल बीमा योजना न होकर फसल क्षति होने पर किसानों को प्रदान की जानेवाली एक क्षतिपूर्ति योजना है. यह किसानों को प्राकृतिक आपदा के कारण फसल क्षति के मामले में सुरक्षा कवच प्रदान करने तथा किसानों को एक निश्चित आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू की गई है.

इस योजना का लाभ भूस्वामी तथा भूमिहीन किसान दोनों ले सकते हैं. किसानों को इस योजना के तहत किसी प्रकार का बीमा प्रीमियम देने की कोई आवश्यकता नहीं होती है. सरकार सीधे ही फसल क्षति के अनुसार किसानों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है.

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फसलों के नुकसान का कितना मिलेगा मुआवजा 

इस फसल राहत योजना के तहत खरीफ सीजन के लिए सरकार द्वारा मुख्य रूप से धान और मक्का की फसल को शामिल किया गया है. जिसमें किसान की फसलोंका 30 से 50 प्रतिशत नुकसान पर आवेदक किसान को 3,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी.

वही अगर किसान की फसल 50 प्रतिशत से अधिक क्षति पहुंचती है तो किसानों को 4,000 रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी. किसान भाइयों  को यह सहायता राशि अधिकतम 5 एकड़ भूमि के लिए ही दी जाएगी.

योजना के तहत पहले निबंधित किसानों को आवेदन करने के दौरान 10 रुपए और नये किसानों को 40 रुपए देने होंगे. योजना का लाभ किसानों को प्राकृतिक आपदा से होने वाले नुक़सान पर ही दिया जाएगा. क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के आधार पर ही प्राकृतिक आपदा से हुई फ़सल क्षति का आँकलन और उसका निर्धारण किया जाएगा.

योजना आवेदन के जरुरी कागजात 

  • इस योजना में राज्य के सभी रैयत और बटाईदार किसान शामिल हो सकते हैंजिनकी आयु 18 वर्ष से अधिक है.
  • किसान के पास वैध आधार कार्ड संख्या होना चाहिए.
  • कृषि कार्य करने से संबंधित भूमि दस्तावेजरसीदराजस्व विभाग से निर्गत भूमि पट्टा होना चाहिए.
  • बटाईदार किसान के पास जमीन मालिक का दिया हुआ सहमति पत्र होना चाहिए.
  • किसान न्यूनतम 10 डिसमिल और अधिकतम 5 एकड़ के लिए आवेदन कर सकते हैं.
  •  यह योजना किसानों के लिए पूर्णतः स्वैच्छिक है.आवेदन करते समय किसानों को अपनी आधार संख्या बायोमेट्रिक प्रणाली द्वारा प्रमाणित कराना होगा.

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योजना के लाभ के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करे 

किसान भाई इस योजना के लाभ लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है. जिसके लिए किसानों को प्रत्येक फसल (रबी एवं खरीफमें अलगअलग आवेदन करना होगा. किसान यह आवेदन फसल राहत योजना झारखंड राज्य की ऑफिशियल वेबसाइट jrfry.jharkhand.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। किसान यह आवेदन आवश्यक दस्तावेजों के साथ स्वयं अथवा अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र पर जाकर 15 अक्टूबर 2023 तक कर सकते हैं। योजना में भाग लेने के लिए किसानों को कोई प्रीमियम नहीं देना होगा

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