अब लम्पी जैसी घातक बीमारी से मवेशियों की मौत पर पशुपालक किसान पा सकेंगे बीमा क्लेम

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Animal insurance scheme 
पशु बीमा योजना

पशु बीमा योजना से पशुपालको को मिलेगी सुरक्षा | Animal insurance scheme 

देश में खेती के साथ-साथ बड़े स्तर पर पशुपालन किया जाता है. जिससे किसानों को एक अच्छी आय प्राप्त होती है. ग्रामीण किसान दूध व्यवसाय से बढ़िया लाभ प्राप्त कर रहे हैं.

लेकिन हाल ही में उत्तर भारत के कई राज्यों में लम्पी वायरस आ जाने से इस व्यवसाय को एक बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा है. जिसमें देश के हरियाणा राज्य में स्थिति काफी गंभीर बनी है. राज्य सरकार द्वारा एक बड़े स्तर पर टीकाकरण किया जा रहा है. लेकिन फिर भी कुछ पशुओं में अभी भी यह वायरस फैला है. इसीलिए हरियाणा सरकार द्वारा एक बीमा योजना की शुरुआत की गई है. जिससे अगर किसी पशु की किसी भी बीमारी से मौत होती है. तो किसानों को उसका लाभ मिल पाएगा तो आइए जानते हैं पूरी जानकारी-

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पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना

हरियाणा राज्य में लंबी वायरस की वजह से बहुत सारे गो पशुधन की मौत हो गई है. जिससे किसान गोपालक भाइयों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है. क्योंकि उनकी आय पे इसका सीधा असर पड़ा है.इसके अलावा गायों का बीमा ना होने के कारण उन्हें इन गौ पशुओं की मृत्यु पर किसी प्रकार का कोई मुआवजा नहीं मिला. जिससे उन्हें आर्थिक नुकसान भी उठाना पड़ा. इसे देखते हुए राज्य सरकार द्वारा पंडित दीनदयाल उपाध्याय सामूहिक पशुधन बीमा योजना को शुरू किया गया है. इस योजना के तहत हरियाणा राज्य के किसान जीरो ब्याज से लेकर ₹25, ₹100 और ₹300 में अपने दुधारू पशुओं का बीमा करवा सकते हैं. जिससे उन्हें पशुओं की मृत्यु पर एक आर्थिक सुरक्षा मिल सकेगी.

कितनी देगी होगी प्रीमियम राशि

बीमा की प्रीमियम राशि पशु की दूध उत्पादकता के आधार पर देय होगी. यह ₹100 से ₹300 तक का प्रीमियम होगा. इसके अलावा छोटे पशुओं के लिए बीमा प्रीमियम ₹25 रखा गया है साथ ही अनुसूचित जाति के लाभार्थी पशुपालकों को इस योजना का लाभ लेने के लिए किसी भी प्रकार का कोई प्रीमियम देना नहीं होगा सरकार की इस बीमा योजना का फिलहाल तीन लाख से ज्यादा पशुपालक लाभ ले रहे हैं कब तक इस योजना से पशुपालक किसानों को ₹420000000 तक का बीमा क्लेम दिया जा चुका है. इस योजना के तहत बड़े पशुपालकों में गाय, भैंस, झोटा, सांड, घोड़ा, ऊंट, खच्चर, बैल आदि को शामिल किया गया है. वहीं छोटे पशुपालकों में भेड़, बकरी, सूअर व खरगोश को सम्मिलित किया गया है.

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कृषि विशेषज्ञों के अनुसार 

कृषि विशेषज्ञों की माने तो पशुधन बीमा योजना किसानों के लिए एक लाभकारी योजना है. इस योजना के अंतर्गत अगर किसी बीमारी हादसे में पशु की मौत हो जाती है. तो वह बीमा की राशि को क्लेम कर सकता है. उदाहरण के लिए यदि लंबी  वायरस बीमारी से किसी पशु की मौत हो जाती है तो पशुपालक किसान बीमा का क्लेम पाने का पात्र होगा.

कैसे करें बीमा योजना के लिए आवेदन

अगर पशुपालक किसान भाई हरियाणा राज्य के निवासी हैं तो बीमा योजना का लाभ मिल सकता है. इसके लिए उन्हें ऑफिशियल पोर्टल सरल Antyodaya-Saral Portal पर जाना होगा. वहां जाकर जो जानकारी मांगी जाए उसे भरना होगा. अधिक जानकारी के लिए आप हरियाणा राज्य के पशुपालन विभाग से भी संपर्क कर सकते हैं.

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